मंडी के बाहर सभी जांच नाके खत्म होंगे, निजी मंडियों को 10 साल का लाइसेंस मिलेगा

मप्र में अब मंडी के बाहर तमाम जांच, चैकिंग व नाके खत्म होंगे। इसके साथ ही मंडी एक्ट को शासकीय व निजी मंडी के साथ खरीद केंद्र तक ही सीमित किया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि उपज मंडी अधिनियम 2020 के आने के बाद मप्र भी अपने एक्ट में संशोधन करने जा रहा है। इससे केंद्र और मप्र का एक्ट एक समान हो जाएगा।

नए अधिनियम में निजी मंडी खुलने का रास्ता साफ होगा, जो दस साल तक के लिए होगी। इसी को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल और अधिकारियों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि एक्ट लागू होने के बाद पहली निजी मंडी मप्र में स्थापित होनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि जो व्यक्ति किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होगा, वही निजी क्षेत्र में मंडी बना सकेगा। इसके लिए उसे शासन से लाइसेंस लेना होगा।



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