नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक की जमानत खारिज, भेजा जेल

मेले में आई नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण तथा दुष्कर्म करने वाले युवक की जमानत अर्जी देवरी के अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने खारिज कर दी है। घटना 2 साल पहले केसली में हुई थी। अभियोजन के अनुसार 15 फरवरी 2018 को 15 वर्षीय बालिका केसली के केवलारी मेले में आई थी। शाम करीब 5 बजे उसे गुटोरी गांव निवासी गुड्डू पिता जवाहर गौड मेले में मिला। आरोपी बालिका को बहला फुसलाकर कर गुजरात, बरसाड ले गया। यहां आरोपी ने बालिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इधर मेले से लौटकर बालिका के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के दौरान बालिका आरोपी के पास पाई गई। पुलिस ने बालिका के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया।



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