अब नगर निगम से जोड़े जाएंगे सभी रहवासी संघ
राजधानी में स्थित विभिन्न कॉलोनी का रखरखाव करने वाले रहवासी संघ (आरडब्ल्यूए) को साफ सफाई और पेयजल सप्लाई से लेकर अन्य समस्याओं के लिए नगर निगम से वास्ता पड़ता है। लेकिन निगम से नियमित समन्वय के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब तक रहवासी संघ सहकारिता विभाग या फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं।
अपार्टमेंट्स एक्ट में एसडीएम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। यदि अपार्टमेंट्स एक्ट को पूरी तरह लागू भी किया जाता है तब भी रहवासी संघों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस इस बारे में नई नीति तैयार कर रहा है।
नप्रतिनिधियों, रहवासी संघों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विषय विशेषज्ञों से फीडबैक लेकर संस्थान अपार्टमेंट्स एक्ट में बदलाव कर नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन में निगम आरडब्ल्यूए के माध्यम से ही गतिविधियों का संचालन करता है। लेकिन यही रहवासी संघ के पदाधिकारी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए यहां- वहां चक्कर काटते रहते हैं।
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