जीएसटी रिटर्न क्रॉस चेक करके ही जमा करें : विशेषज्ञ
जीएसटी में साल 2018-19 के सालाना रिटर्न भरने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इसे लेकर मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन, कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के 20 से अधिक कर संगठनों के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया।
सुनील पी. जैन ने कहा कि दो करोड़ से कम सालाना कारोबार करने वाले करदाताओं को सालाना रिटर्न भरना स्वैच्छिक है। आज भी इस रिटर्न भरने को लेकर कई भ्रांतियां हैं। यह रिटर्न भरते समय कारोबारी को चाहिए कि आयकर रिटर्न, टर्नओवर आदि बातों को क्रास चेक कर लें, अंतर होने पर टैक्स व ब्याज का भुगतान जरूर कर दें ताकि विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके।
मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया ने कहा कि संगठनों द्वारा अब लगातार वेब सीरिज की जाएगी, जिससे जीएसटी को लेकर कोई उलझन नहीं रहे। सीटी पीए के अध्यक्ष यशवंत लोभाने ने कहा कि संगठन लगातार काउंसिल और विभाग के सामने समस्याएं उठा रहा है। कार्यक्रम में पीके दास, सुधीर मिश्रा, मनीष त्रिपाठी व अन्य वकील, कर सलाहकार उपस्थित थे।
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