कोर्ट स्टे के बावजूद आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती; मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश दरकिनार

गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के 15 डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक प्राध्यापक) के 21 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया आखिरी चरण में हैं। इनमें पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर का भी एक पद शामिल हैं। जबकि पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामले का निराकरण नहीं होने तक रोक लगाई हुई है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग और गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को दरकिनार कर दिया है। अगर यह भर्ती हो गई तो जीएमसी व अन्य कॉलेजों में रिजर्व पदों पर डॉक्टर्स की सीधी भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। इस बारे में मप्र स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालीयन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत नियुक्ति हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।

नियमों में हर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के पदों को दो श्रेणियों में रखा गया है। प्रत्येक कॉलेज में हर कैडर के कुछ पद सीधी भर्ती के लिए और कुछ पदों को पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती श्रेणी में रखा गया है। साथ ही नए नियमों में लिखा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण से भरे जाने वाले पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित वर्ग का उम्मीदवार नहीं मिलने अथवा कोई कानूनी अड़चन आने पर संबंधित पद को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस पद पर डॉक्टर की भर्ती करने के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रोस्टर लागू होगा, जिस पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है।

इन विभागों में 21 पदों पर हो रही भर्ती
मेडिसिन, इंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गेस्ट्रोइंटोलॉजी, टीबी चेस्ट, अस्थिरोग ट्रॅामा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया, यूरो सर्जरी, रेडियो डायग्नोसिस, न्यूक्लियर मेडिसिन, अंकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीएसएम, पैथोलॉजी।

पूरी प्रक्रिया नियमानुसार है
भर्ती के आवेदन मंगा लिए गए हैं। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद सीधी भर्ती से भरा जाने वाला पद हैं। इस श्रेणी के कुछ पद पदोन्नति से भरने के लिए रिजर्व हैं, लेकिन मप्र स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालीयन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 में इन पदों को पदोन्नति से भरने में कानूनी अड़चन होने पर सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान किया गया है। इस कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार की जा रही है।
डॉ. अरुणा कुमार, डीन जीएमसी, भोपाल

ट्यूटर, डिमोंस्ट्रेटर को ही वरीयता का प्रावधान : मप्र मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के डॉ. राकेश मालवीय के मुताबिक 7 नवंबर को जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विज्ञप्ति में ट्यूटर और डिमोंस्ट्रेटर को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। जबकि गांधी मेडिकल कॉलेज सहित दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से कार्यरत अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर को वरीयता देने का प्रावधान नहीं किया है।



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गांधी मेडिकल कॉलेज (फाइल फोटो)


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