निराकृत प्रकरणों में कोर्ट फीस वापस हो जाती है: श्रीवास्तव

जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय जतारा, निवाड़ी एवं ओरछा में नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को होगी। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला प्राधिकरण के सचिव शचीन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष इंद्रा सिंह के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर दिन शनिवार को जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर किया जाएगा। जिसमें विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न विवादों के पक्षकार आपसी सुलह एवं समझौते से अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते हैं। पक्षकारों को उनके प्रकरण में त्वरित न्याय उपलब्ध होता है।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों में कोर्ट फीस नियमानुसार वापस हो जाती है। 12 दिसबंर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य बैंक बसूली, विद्युत, जलकर, एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के साथ न्यायालयों में लंबित अपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण एवं सभी प्रकार के सिविल प्रकरणों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135, एवं 138 के अंतर्गत विद्युत प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

साथ ही नगर पालिका के जलकर की कर एवं अधिभार की राशि दस हजार रुपए बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं इससे अधिक राशि होने पर नियमानुसार छूट दी जाएगी।



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