बगैर ट्रेड लाइसेंस के बन रही थी ट्रैक्टर-ट्रॉली, दिया नोटिस
एग्रो इंडस्ट्रीज पर शनिवार काे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने छापामार कार्रवाई कर दी। शहर में बगैर ट्रेड लाइसेंस के एग्रो इंडस्ट्रीज में ट्रैक्टर ट्राॅलियां और अन्य कृषि उपकरणाें काे बनाने का काम हाेता मिला। आरटीओ ने सभी फर्मो के संचालकों को मौके पर नोटिस जारी किया। शनिवार काे सुबह जिला कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया और उनकी टीम ने आधा दर्जन के करीब एग्रो इंडस्ट्रीजों पर छापामार कार्रवाई कर ट्रेड प्राधिकार जांच किए।
जिससे इंडस्ट्रीज संचालकों मे हडकंप मच गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया ऐसी इंडस्ट्री जहां पर ट्रैक्टर ट्रॅालियों का निर्माण किया जा रहा है। उन पर जांच की कार्रवाई की गई है। बाबई रोड पर स्थित विधि ट्रेडर्स,शिरोमणि एग्रो इंडस्ट्रीज, पुराना बस स्टैंड पर सलीम एग्रो इंडस्ट्रीज, सुन्दर गैरेज रामजी बाबा के सामने,ओघोगिक क्षेत्र आईटीआई में स्थित नर्मदा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आदि में ट्रेड प्राधिकार प्रमाण पत्र की जांच की गई। जिसमे से चार फर्मो के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही मिले है। वहीं दो फर्मो के द्वारा ट्रेड प्रमाण पत्रों को आरटीओ कार्यालय से रिनूवल नहीं कराया गया।
तेहनगुरिया ने बताया कि सभी फर्मो के संचालकों को मौके पर नोटिस जारी किया है। अब जबाब मिलने के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया जिले मे जहा जहा भी एग्रो इंडस्ट्री संचालित की जा रही है। उन सभी में जाकर ट्रेड प्राधिकार पत्र की जांच की जाएगी।
जिले में बगैर मानक के बनते हैं ट्रैक्टर ट्राॅली
बगैर मानक ट्रैक्टर ट्रालियों का निर्माण हो रहा है। यह ट्राॅलियां बिना पंजीकरण सड़कों को दाैड़ रही हैं। लेकिन इसके एवज में संभागीय परिवहन को राजस्व के रूप में एक रुपए भी नहीं मिलता है। इनके निर्माण के लिए संभागीय परिवहन विभाग ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन जिले के निर्माता ने यह सर्टिफिकेट नहीं लिया है। नियमत: सर्टिफिकेट लेने के बाद ही ट्राॅली का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात क्रेता को निर्माता ट्राॅली का फिटनेस प्रमाण-पत्र के रूप में फार्म 21, 22 देगा। उस आधार पर विभाग ट्राॅली का पंजीकरण करेगा। लेकिन इसके बाद भी बिना मानकों के
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