जेल जाने के डर से कानूनी उलझन में फंसी युवती, केस दर्ज हुआ नहीं, फिर भी लगा दी अग्रिम जमानत

कई बार जेल जाने का डर भी लोगों को परेशानी में डाल देता है। ऐसा ही मामला जिला अदालत में पहुंचा। इसमें महिला ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाकर बताया कि उसके साथी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस उसे आत्महत्या के केस में फंसा सकती है।

जिला कोर्ट ने मामला जांच में होने की वजह से अग्रिम जमानत खारिज कर दी। हालांकि मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ न तो कोई केस पंजीबद्ध किया है और न ही उसकी गिरफ्तारी की है। सेमरा निवासी एक युवक अपने से बड़ी उम्र की युवती से एकतरफा प्यार कर बैठा। युवती की शादी के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि उसे लगता था कि युवती उससे ही शादी करेगी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी।

पहले युवक दे चुका था बदनाम करने और खुदकुशी करने की धमकी
मामले में पुलिस ने युवती के खिलाफ कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया था। इसके बावजूद उसे डर था कि पुलिस उसे प्रकरण में फंसा सकती है इसलिए उसने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। कोर्ट में युवती ने बताया कि वह मैनेजर के पद पर है। युवक उसके साथ काम करता था। वह उम्र में छोटा था वह उसे भाई मानती थी। बाद में युवक उसे परेशान करने लगा। उसके एटीएम कार्ड उसके पास था जो वह वापस नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत उसने कंपनी में भी की थी। कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद युवक ने उसने बदनाम करने और आत्महत्या करने की धमकी दी थी। उसने इसकी शिकायत अशोका गार्डन थाना व महिला थाने में की थी।

कोर्ट ने कहा-मामला अभी जांच में है, अग्रिम जमानत नहीं दे सकते
कोर्ट ने युवती को अग्रिम जमानत का लाभ न देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि मामले में युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया है। मामला जांच में है। कोर्ट का कहना था कि चूंकि मामला अभी जांच में है इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले की सुनवाई जज पद्मा जाटव ने की।

जांच में जो सच सामने आएगा उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी
मामले में जांच हो रही है। हालांकि मामले में युवती के खिलाफ न कोई प्रकरण दर्ज किया और न ही गिरफ्तार नहीं किया है। जांच में जो भी सच सामने आएगा उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।
आलोक श्रीवास्तव, टीआई अशोका गार्डन

एक्सपर्ट व्यू.... युवती के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला
मामला जांच में है। पुलिस की अपनी कार्रवाई है। चूंकि महिला ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। महिला के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है।
संदीप शर्मा,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधि.



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प्रतीकात्मक फोटो


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