इंदौर में कोई छूट नहीं, नगरीय सीमा के 29 गांवों में खुल सकेंगी दुकानें

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जाेन तक सीमित कर दी हैं। राज्य आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें भी चला सकेंगे। गृह मंत्रालय ने रविवार काे जारी आदेश में स्पष्ट किया कि जिन गतिविधियाें का विशेष ताैर पर उल्लेख कर पाबंदी नहीं लगाई है, कंटेनमेंट जाेन के बाहर उन सभी गतिविधियाें काे छूट रहेगी। यानी सैलून, ऑटाेमाेबाइल वर्कशाॅप, इलेक्ट्राॅनिक्स, कपड़े इत्यादि सभी तरह की दुकानें और बाजार खाेले जा सकेंगे।इसी बीच मप्र सरकार सोमवार को तय करेगी कि रेड, आॅरेंज और ग्रीन जो का वर्गीकरण कैसा होगा। कौन से जिले रेड जोन में और कौन से बाकी दोनों जोन में होंगे। हालांकि यह साफ है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और बुरहानपुर जिले में जिस तरह से कोविड-19 के पाॅजिटिव केस मिल रहे हैं, इन्हें रेड जोन में ही रखा जाएगा। यहां सख्ती बरकरार रहेगी। जिलों के कंटेनमेंट एरिया को बफर में बदलकर इसके बाहर कुछ ढील दी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को जनता को संबोधित करेंगे।
इधर, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर में कोई छूट नहीं रहेगी। महू, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा, सांवेर में लॉकडाउन यथावत रहेगा। हालांकि प्रशासन ने नगरीय सीमा में शामिल 29 गांवों में दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। इन 29 गांवों में पासधारी के अलावा कोई आ-जा नहीं सकेगा। सीमाएं सील रहेंगी। शहर में किराना, परिवहन सुविधाएं, टैक्सी सब पहले की तरह बंद ही रहेंगे। दवाोई खरीदी और मेडिकल इमरजेंसी में ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे।
29 गांवों में शोरूम, कोल्ड स्टोरेज, खाद-बीज की दुकानें खुल सकेंगी
नगरीय सीमा में आने वाले इन 29 गांवों में शोरूम, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, खाद-बीज आदि की दुकानें खुल सकेंगी। फल-सब्जी की दुकान केवल आवासीय परिसर के अंदर ही खुल सकेंगी। परिसर के बाहर कोई दुकान नहीं खुलेगी। निजी कार्यालय व अन्य संस्थान जिसे मंजूरी नहीं दी गई है, वह नहीं खुल सकेंगे। इन क्षेत्रों में उचित मूल्य की राशन दुकानें खुल सकेंगी, यह पर्ची बांटकर हितग्राहियों को बुलाकर बांट सकेंगे। इन ग्रामीण इलाकों में सभी दुकान, व्यावसायिक संस्थान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, लेकिन जिम, रेस्त्रां नहीं खुलेंगे। यहां की टाउनशिप व मल्टी में मोबाइल फोन, रिपेयरिंग, लॉन्ड्री की दुकानें खुल सकेंगी। फैक्ट्री तभी चालू हो सकेगी, जबकि वहां श्रमिकों के रहने की व्यवस्था हो। बैंक भी आ-जा सकेंगे।
शहर से सटी 150 टाउनशिप को होगा फायदा
निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाड़िया, टिगरिया राव, बिचौली हप्सी, बिचौली मर्दाना, मुंडला नायता, बिलावली, पालदा, फत्तनखेड़ी, कैलोद करताल, लिम्बोदी, निहालपुर मंडी, सुखनिवास, छोटा बांगड़दा, बड़ा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, अहीरखेड़ी, हुकमाखेड़ी, भानगढ़, शकरखेड़ी, अरंडिया, मायाखेड़ी, लसूड़िया मोरी, तलावली चांदा, रेवती, भौंरासला, कुम्हेड़ी, बरदरी के साथ बायपास और सुपर कॉरिडोर के आसपास की 150 से अधिक टाउनशिप को इस छूट का फायदा मिलेगा।
शहर में फल-सब्जी निगम ही बांटेगा, रेस्त्रां की होम डिलीवरी अभी नहीं
घर से बाहर निकलना | केवल अनिवार्य सेवा औरपासधारी ही निकल सकेंगे | इंडस्ट्री | शर्तों के साथ मंजूरी |
चार/दो पहिया वाहन | केवल पासधारक | कूरियर, पोस्टल सेवाएं | कुछ दिनों बाद खोलने की तैयारी |
कैब | सिर्फ एम्बुलेंस के रूप में | रेस्त्रां होम डिलीवरी | नहीं |
पेट्रोल पंप | सिर्फ 20 फीसदी पंप, जिन्हें मंजूरी मिली |
जिम, सिनेमा, मॉल | बंद |
मोबाइल, लैपटॉप दुकानें | नहीं खुलेंगी | ई कॉमर्स | होम डिलीवरी जारी रहेगीनगरीय सीमा में नहीं, 29 गांवों |
सब्जी व फल दुकान | नहीं खुलेंगी, होम डिलीवरी होगी | शादी | पांच लोगों के साथ ही |
किराना दुकान | होम डिलीवरी ही रहेगी | अंतिम संस्कार | बंद |
मेडिकल क्लिनिक | नियम तय हो रहे हैं, उसके बाद ही 1500 क्लिनिक खुल सकेंगे | निजी दफ्तर | अनिवार्य सेवा वाले खुलेंगे |
सैलून | नहीं खुलेंगे | सरकारी दफ्तर | अनिवार्य सेवा वाले खुलेंगे |
शराब व पान दुकान | नहीं खुलेंगी | बैंक | जिन्हें छूट, केवल उन्हीं के लिए |
शराब व पान दुकान | बंद रहेगा | मिठाई, नमकीन की होम डिलीवरी |
नहीं |
रियल एस्टेट की साइट | बंद रहेंगी | धार्मिक स्थल | नहीं |
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