एक दिन के अंतराल से खुलेंगी कपड़ा, फुटवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, सराफा की दुकानें

कोराेना संक्रमण में जिले के ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण प्रशासन बाजार को खुलने में लगातार रियायतें दे रहा है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक मंगलवार की दोपहर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में हुई।
बैठक में अब आवश्यक वस्तुओं के साथ ही शहरी क्षेत्रों में कपड़ा, फुटवेयर, बर्तन, हार्डवेयर और सर्राफा दुकानें भी खुल सकेंगे। बैठक में बाजार को एक दिन के अंतराल से दो हिस्सों में खोलने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थीं। इस कारण से अब बुधवार को शेष दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोलकर कारोबार करेंगे।
कलेेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी सामान्य करना है। साथ ही कोरोना से बचाव करते हुए जिलेवासियों को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना है। इसके लिए कलेक्टर और एसपी कुमार सौरभ ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों के सुझाव लिए। सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि 5 मई से शहरी क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, किराना के साथ जनरल स्टोर, कृषि संबंधित, इलेक्ट्रीकल, रिपेयरिंग, मोबाइल और डेटा शॉप की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एक दिन छोड़कर खोली जाएंगी। अगले दिन शेष बची हुई दुकानें जैसे कपड़े, फुटवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, सर्राफा सहित अन्य दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी। सब्जी और फल का विक्रय उन्हीं मैदानों पर किया जाएगा, जहां से लॉकडाउन के दौरान किया जा रहा था। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन हो सके। बैठक में पूर्व राज्यमंत्री ललिता यादव, अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान, एसडीएम प्रियांशी भंवर, विधायक आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित और प्रद्युम्न सिंह लोधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
इन पर अभी प्रतिबंध रहेगा
कलेक्टर ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि पान, गुटका, तंबाकू और ब्यूटी पार्लर की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही मॉल, होटल, फूड जोंस आदि भी इस छूट से प्रतिबंधित रहेंगे।
आज दुकानें खुलेंगी : कपड़े, फुटवेयर, बर्तन व हार्डवेयर
चूंकि मंगलवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थीं। इसलिए बुधवार को कपड़ा, फुटवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, सर्राफा सहित अन्य दुकानों के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे। सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के जिए दिए गए निर्देशों के पालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नियम : कटिंग कराने घर से कपड़ा लेकर पहुंचेंगे ग्राहक
बैठक में सर्वसहमति के बाद कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि बुधवार से जिले में नाई की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन सभी दुकानोंं पर उपयोग होने वाले उपकरण एवं सामग्री को हर एक ग्राहक पर उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राहकों को स्वयं की तौलिया दुकानों पर लेकर जाना होगा। नाई की दुकानों का कोई भी कपड़ा ग्राहकों द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा।
दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों और मोहल्लों में प्रतिबंध लागू नहीं
दवा की दुकानें पहले की तरह रोजाना 24 घंटे खोली जा सकेंगी। दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी। इसी के साथ चाय, समौसे, चाट और गन्ने के जूस की हाथ ठेला दुकान एक जगह चिन्हित कर वहीं से अपना सामान वितरित करेंगे। पर इन सभी को डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी अन्य हाथ ठेला दुकान एक स्थान पर खड़े नहीं रहेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और मोहल्लों में स्थित दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। इन स्थानों पर प्रतिदिन सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।
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