शाम को कलेक्टर का आदेश- गमछा बांधा तो जुर्माना, रात को किया संशोधन- गमछा भी मान्य

कोरोना संक्रमण बचाव के लिए आम लोगों द्वारा जागरूकता नहीं दिखाए जाने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पॉट फाइन के आदेश जारी कर दिए हैं। मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर नहीं रखने, सार्वजनिक जगहों पर थूकने, भीड़ आदि के लिए अलग-अलग स्पॉट फाइन के आदेश दिए हैं। यह राशि सौ रुपए से लेकर दस हजार तक है। साथ ही संस्थान को सील करने, लाइसेंस स्थगित करने जैसे प्रावधान भी किए हैं।
- मास्क : घर से बाहर निकलने पर मास्क नहीं लगाने पर सौ रुपए स्पॉट फाइन होगा और यदि यह उल्लंघन व्यावसायिक संस्थान, दुकान, कार्यालय के अंदर आदि जगह पर होता है तो संस्थान प्रभारी पर यह दंड एक हजार से दस हजार तक हो सकता है। यह संस्था में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से होगा।
- सैनिटाइजर, साबुन-पानी की व्यवस्था : सभी संस्थानों को इसकी व्यवस्था करना है। एेसा नहीं करने पर एक हजार रुपए कास्पॉट फाइन होगा।
- डिस्टेंसिंग : सभी संस्थानों, सार्वजनिक स्थल पर दो लोगों के बीच दो मीटर की दूरी रहेगी। ऐसा नहीं होने पर संस्थान प्रभारी पर एक हजार रुपए का स्पॉट फाइन होगा। दोबारा गलती मिलने पर संस्थान सील होगा। व्यक्ति विशेष पर यह सौ रुपए का होगा।
- थूकने पर प्रतिबंध : सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकेंगे। एेसा करते पाए जाने पर व्यक्ति को 200 रुपए का स्पॉट फाइन होगा।
- बिना मंजूरी दफ्तर, दुकान आदि खोलने पर : बिना मंजूरी, दुकान, संस्थान, कार्यालय खोलने पर संबंधित का लाइसेंस स्थगित किया जा सकेगा। संस्थान प्रभारी पर एक हजार का स्पॉट फाइन होगा।
- सामूहिक रूप से एकत्र होना : देखने में आया है कि लोग पार्टियां कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर जमा हो रहे हैं, ऐसे में आयोजनकर्ता पर पांच हजार रुपए का स्पॉट फाइन होगा। हर व्यक्ति पर 500 रुपए का स्पॉट फाइन होगा।
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