सड़क पर निर्माण सामग्री रखी तो होगा 10 हजार का जुर्माना

सड़कों पर जहाँ-तहाँ निर्माण सामग्री रख दी जाती है और उससे यातायात प्रभावित होता है, इस समस्या से शहर वर्षों से परेशान है लेकिन अब निर्माण सामग्री रखने वालों को यह हरकत काफी महँगी साबित होगी। एक तरफ तो उनकी सामग्री जब्त की जाएगी वहीं उनके खिलाफ सीधे 10 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नाले और नालियों की सफाई का कार्य नियमित तौर किया जाएगा और इसके लिए शेड्यूल बनाया जाएगा। गढ़ा रामलीला मैदान के पास सुलभ शौचालय में भारी गंदगी दिखी जिस पर निगमायुक्त ने तत्काल ही बीट के सफाई कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश जारी किए।
नगर निगम कमिश्नर अनूप कुमार सिंह रोजाना शहर का निरीक्षण कर रहे हैं और नाले-नालियों की सफाई, वाॅर्डों की सफाई, अतिक्रमण आदि की जानकारी ले रहे हैं। शनिवार को श्री सिंह ने संभाग क्रमांक 1, 2, 4, 5, एवं 13 के अंतर्गत आने वाले वाॅर्डों का निरीक्षण किया और देखा कि सबसे अधिक संभाग क्रमांक 1 और 2 में क्षेत्रीय जनों द्वारा नाला-नालियों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर जल निकासी व्यवस्था को अवरुद्ध किया गया है, जिसके कारण क्षेत्रों में वर्षा के दौरान जल प्लावन की स्थिति निर्मित होती है। इसके लिए उन्होंने नालों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना

निगमायुक्त ने कहा कि गंदगी फैलाने वाले के विरुद्ध 5-5 सौ रुपयों का चालान काटा जाए ताकि उनमें जागरूकता आए। उन्होंने कहा कि शहर की जितनी भी शराब दुकानें हैं जिनके द्वारा दुकान के सामने गंदगी फैलाई जाती है उनके विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की जावे। निगमायुक्त ने गोलबाजार टायर गली के निरीक्षण के दौरान देखा कि वहाँ पर एक भवन स्वामी सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखकर आवागमन को अवरुद्ध कर रहा है जिस पर उन्होंने संबंधित सीएसआई को भवन स्वामी के विरुद्ध 10 हजार का चालान काटने की कार्यवाही करते हुए मार्ग पर रखी सामग्री को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए।
5 दुकानदारों के चालान

निगमायुक्त ने गंगासागर एकता चौक और मदन महल प्रेम नगर के पास दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर सभी के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिस पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के द्वारा 5 दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर उन सबके ऊपर तीन हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।



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If construction material is kept on the road, then fine of 10 thousand


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