अवैध रेत परिवहन के मामले में 7 आरोपियों को भेजा जेल
अवैध रेत परिवहन के मामले में कोर्ट ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए 7 आरोपियों को जेल भेजा हैं। आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गरोठ मेहताबसिंह बघेल ने दिए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को रेलवे फाटक के पास खनिज अधिकारी मेजरसिंह जमरा व निरीक्षक तिनु डावर ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 ट्रैक्टर-ट्रालियों को जब्ती में लिया। वाहन चालकों के पास किसी भी प्रकार की रॉयल्टी रसीद नहीं थी। जिनके विरूद्व खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर 7 आरोपियों को जेल भेजने के निर्देश दिए। इनमें कमलसिंह राजपूत निवासी धनवाड़ा, नेपालसिंह सौंधिया निवासी सांवरिया, श्यामसिंह सौंधिया निवासी करनाखेड़ी, मनोहर कछावा निवासी ढाबला देवल, दशरथसिंह राजपूत निवासी साकरिया गंगधार तथा गोविंदसिंह सौंधिया व कृपालसिंह चौहान निवासी धनवाड़ा शामिल हैं।
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