डॉक्टर्स पर पत्थर बरसाने वालों की जमानत अर्जी फिर खारिज
लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए टाटपट्टी बाखल में सैंपल लेने पहुंचे डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकने वाले आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। बुधवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पत्थर फेंकने वाले साजेब और गुलरेज ने जमानत याचिका दायर की थी। पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन में जवाब पेश किया गया। पुलिस ने जमानत नहीं दिए जाने की पुरजोर दलील रखी। इसके पहले ही आरोपियों के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की शुरुआत में जब डॉक्टर्स टाटपट्टी बाखल गए थे तो उन पर जमकर पथराव किया गया था। डॉक्टर्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था।
पुलिस पर हमला करने वालों की रासुका बढ़ाई तो परिजन पहुंचे कोर्ट
लाॅकडाउन केे दौरान चंदन नगर में गाड़ी में सब्जी बेच रहे कुछ लोगों को रोकने गई पुलिस पर हमला करने और चाकू दिखाने वालों पर प्रशासन ने रासुका लगाई थी। दो दिन पहले रासुका अवधि समाप्त हुई तो प्रशासन ने फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दी। परिजन ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मोहम्मद जावेद व अन्य के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। कलेक्टर मनीष सिंह ने इनके खिलाफ रासुका लगाकर जिले से बाहर कर दिया था। परिजन ने पहली बार रासुका लगने पर ही हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दी थी। यह मामला अभी विचाराधीन है। कोर्ट अब अगली तारीख पर सुनवाई करेगी।
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