जबलपुर के पाटन में मास्क नहीं लगाने पर साड़ी व्यवसायी को जेल भेजा, समझाइश के बाद भी नहीं मान रहा था

जिले के पाटन कस्बे में एसडीएम ने मास्क नहीं लगाने और झूठ बोलने के आरोप में एक साड़ी व्यवसायी को जेल भेज दिया। व्यापारी पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। दो दिन से युवक जेल में ही है। मास्क न लगाने पर अभी तक सिर्फ 100 से 500 रुपये का जुर्माना ही लगाया जा रहा है। प्रदेश में संभवत: ये पहला मामला है जब किसी को मास्क नहीं लगाने पर जेल जाना पड़ा है।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम पाटन में एसडीएम आशीष पांडे बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान साड़ी की दुकान पर दीपक नाम का व्यापारी बिना मास्क के लोगों को साड़ी दिखा रहा था। उसकी दुकान पर कई लोग आ जा रहे थे। रोको-टोको अभियान के तहत तब युवक से फेस मास्क लगाने कहा तो तो उसने मना कर दिया। चेतावनी के बाद भी मास्क लगाने तैयार नहीं हुआ।

एसडीएम ने बताया कि युवक को कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना। चेतावनी देने पर वो कहने लगा कि उसे एलर्जी होती है। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया। जहां एलर्जी की बात झूठ साबित हुई। इसके बाद धारा 151 की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है।



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व्यापारी पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। दो दिन से युवक जेल में ही है। - प्रतीकात्मक फोटो


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