आत्महत्या करने वाले गुटखा व्यापारी की पत्नी की जमानत याचिका खारिज

आत्महत्या करने वाले गुटखा व्यापारी की पत्नी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष प्रतापसिंह ने जमानत आवेदन निरस्त किया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया शहर के चर्चित प्रकरण जिसमें गुटखा व्यवसायी के आत्महत्या करने पर उसकी पत्नी, जिम ट्रेनर व जिम मालिक के विरुद्ध शहर कोतवाली में धारा 306, 384, 109 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। मामले के अनुसार व्यवसायी की पत्नी प्रतिभा जिम जाने के नाम पर ट्रेनर अल्ताफ से प्रेम कर बैठी थी। इसका फायदा उठाकर जिम ट्रेनर ने व्यवसायी की पत्नी से शारीरिक संबंध बना लिए थे। इसको लेकर वह व्यवसायी से रुपए की मांग करता था। इससे प्रताड़ित होकर गुटखा व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने गुटखा व्यापारी की पत्नी प्रतिभा को भी आरोपी बनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष प्रतापसिंह की कोर्ट में आरोपिया ने जमानत आवेदन लगाया गया था, जिसका एडीपीओ दीपक जमरा ने विरोध किया। कोर्ट ने आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

कच्ची शराब का व्यवसाय करने वाले की जमानत निरस्त
मंदसौर | अवैध रूप से कच्ची शराब का व्यवसाय करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्‍णन ने बताया 6 अगस्त को थाना नई आबादी पुलिस ने गांव उदपुरा पहुंचकर बांछड़ा डेरा मेें तलाशी ली। यहां सुनील पिता माधुलाल बांछड़ा के कब्जे से हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी से शराब जब्त कर उसे गिरफ्तार किया था। प्रकरण दर्ज करके अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष प्रतापसिंह की कोर्ट ने निरस्त कर दिया।



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