राजीनामा के लिए दबाव बनाने वाले आरोपियों की जमानत रद्द
थाने में दर्ज पुलिस केस में राजीनामा करने के लिए चाकू दिखाकर दबाव बनाने वाले आरोपी हल्ले तथा रमेश पटेल का जमानत आवेदन विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने निरस्त कर दिया है। घटना पांच माह पहले सुरखी थाने के तहत आने वाले गांव में हुई थी।
अभियोजन के अनुसार नाबालिग बालिका सुरखी थाने के तहत आने वाले गांव में माता-पिता के साथ रहती है। 12 मार्च 2020 को उसने सुरखी पुलिस को शिकायती आवेदन दिया। इसमें कहा गया है कि गांव के कोमल पटेल, हल्ले पटेल तथा रमेश पटेल उसके घर आए थे। आरोपी पुलिस केस में राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर गालीगलौज की तथा चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन किया।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गिरफ्तार हुए हल्ले और रमेश पटेल को जेल भेज दिया था। इसके बाद हल्ले तथा रमेश पटेल ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
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