पांच लाख के गेहूं की धोखाधड़ी करने वाले ट्रक ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एनएस बघेल ने आरोपी नसीम पिता हुमायूं मेव (25) निवासी दोहा फिरोजपुर, जिला-मेवात हरियाणा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया 28 जुलाई को फरियादी घनश्याम धनोतिया ने धनोतिया ट्रेडर्स फर्म के पांच लाख रुपए मूल्य के गेहूं के बोरे दीपक ट्रांसपोर्ट के ट्रक (आरजे 14 जीके 5134) में भरवाए थे। जो कि महाराष्ट्र फ्लोर मिल जाने थे। उक्त ट्रक गेहूं के बोरे लेकर महाराष्ट्र रवाना हुआ था लेकिन कुछ घंटे बाद ही ट्रक के चालक का मोबाइल बंद हो गया आैर काफी दिन बाद तक बंद रहा। फरियादी की शिकायत पर सुवासरा पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आराेपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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