खराब फसलों का 282 करोड़ रु. बीमा मंजूर, 6 सितंबर से किसानों के बैंक खातों में डलेगी राशि

जिलेभर के किसानों के लिए राहत की बात ये है कि पिछले साल खरीफ 2019 में अतिवृष्टि व अन्य प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन समेत जो फसलें खराब हो गई थीं, उसका 282 करोड़ 80 लाख रुपए का बीमा क्लेम शासन से स्वीकृत हो चुका है। 6 सितंबर के बाद यह राशि पात्रता अनुसार संबंधित किसानों के बैंक खातों में डलना शुरू हो जाएगी। परेशानी की बात ये है कि मौजूदा खरीफ फसलों में (सोयाबीन) पीला मोजेक समेत अन्य बीमारियां हैं। कई जगह अफलन की स्थिति है।

हालांकि इस बार भी जो फसलें अतिवृष्टि या बाढ़ से खराब हुई हैं उनका सर्वे करवाने के लिए कलेक्टर ने गुरुवार को टीमें गठित कर दी हैं जो शुक्रवार से खेतों में पहुंचेगी। वहीं पीला मोजेक, अफलन वाली फसलों का सर्वे कब होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कलेक्टर आदेश में सिर्फ अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावित फसलों का उल्लेख है अन्य कारणों से हुई नुकसानी का नहीं।

रतलाम जिला कृषि उपसंचालक जीएस मोहनिया ने बताया जिलेभर में बाढ़ व अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का संयुक्त सर्वे करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। इसमें ग्राम सेवक, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं बीमा कंपनी प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे और ये खेतों-खेतों में जाकर सर्वे कर तीन दिन में रिपोर्ट कलेक्टोरेट में पेश करेंगे। 10 फीसदी खेतों की रेंडम जांच तहसीलदार स्तर के अधिकारी करेंगे।

वहीं खरीफ 2019 में खराब हुई फसलों के बीमे को लेकर कृषि उप संचालक मोहनिया का कहना है कि जिलेभर के बीमित किसानों के लिए हाल ही में सरकार ने 282 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमोदित किए हैं। यह राशि बीमा कंपनियां सीधे किसानों के खातों में डालेंगी। 6 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी।

मुआवजा नहीं मिलने से ग्राम शेरपुर के किसानों में आक्रोश
पिपलौदा | ग्राम शेरपुर के किसानों में बीमा कंपनी व राजस्व विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान भगवान सिंह, धनपाल सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान, अंबाप्रसाद पाटीदार ने बताया यदि जल्द ही राजस्व विभाग और बीमा कंपनी ने मुआवजे की कार्रवाई नहीं की गई तो इसे आंदोलन करेंगे। तहसीलदार स्वाति तिवारी ने बताया कि फसलें खराब हुई हैं तो इन्हें मुआवजा जरूर मिलेगा।



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ग्राम शेरपुर के किसानों में बीमा कंपनी व राजस्व विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला


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