इंडस्ट्री से जुड़ी सुविधाएं भी अब लोक सेवा गारंटी में शामिल, 15 दिन में मिलेगी पानी और बिजली की अनुमति

प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने और उन्हें समय पर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए राज्य शासन ने इंडस्ट्री से जुड़ी सुविधाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया है। सबसे ज्यादा जोर पानी और बिजली पर है, जिसकी अनुमति अब अधिकतम 15 दिन में मिल जाएगी। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, उनसे संबंधित अधिकारी कौन होगा और वह सेवा कब तक मिलेगी, यह भी तय कर दिया है। विभाग के उपसचिव रिपुदमन सिंह भदौरिया द्वारा जारी निर्देशों को सरकार ने लागू भी कर दिया है।

5 हजार केवीए तक के बिजली डीजी सेट की अनुमति भी सिर्फ 7 दिन में

  • 100 केवीए से अधिक और 500 केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की बिजली स्थापना के नक्शे का अनुमोदन 7 दिन में। पहली अपील का निराकरण भी 15 दिन में।
  • 100 केवीए से अधिक और 500 केवीए तक क्षमता के डीजी सेट की स्थापना के लिए निरीक्षण और उन्हें चालू करने की अनुमति सात दिन में। 15 दिन में पहली अपील का समाधान भी किया जाएगा।
  • 500 केवीए से अधिक और 5000 केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की स्थापना का नक्शा, निरीक्षण और मंजूरी 7 दिन में। 15 दिन में पहली अपील का निराकरण।
  • औद्योगिक पानी की उपलब्धता के लिए 15 दिन का समय नगर पालिका व नगर निगम दोनों क्षेत्रों के लिए। पहली अपील का हल भी 7 दिन में।
  • खनिज व्यापारी - को अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नामंजूरी (रेत काे छोड़कर) मात्र तीन दिन में जिला खनिज अधिकारी को देना होगी। पहली अपील का निराकरण 15 दिन में।

आबकारी सेवा में भी राहत, 4 हफ्ते में मिलेगी गोदाम की अनुमति
सरकार ने एक ओर प्रदेशभर में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर शासन ने वाणिज्यिक कर विभाग के तहत आने वाली आबकारी विभाग की सेवाएं भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में कर दी है। इसके तहत बोतल बंद आयातित विदेशी शराब के लिए केंद्रीय गोदाम की अनुमति चार सप्ताह में देने की समय सीमा तय कर दी है।



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प्रतीकात्मक फोटो


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