मतदाता सूची में दो स्थानों पर नाम दर्ज कराने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के कार्यक्रम के तहत जिले के ऐसे निवासी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण होगी और ऐसे छूटे हुए पात्र मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह संबंधित मतदान केंद्र मतदाता सूची में फार्म 6 की पूर्ति करते हुए अपने नाम जुड़वा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति को क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

मतदाता सूची की जानकारी बेवसाइट व बीएलओ के पास देखी जा सकती है

25 नवंबर की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट के साथ संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास देखी जा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी वोटर पोर्टल पर लाॅगइन आईडी बनाकर ऑनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है। इसके लिए आयोग की साइड पर क्लिक करना होगा और निर्धारित फार्म 6 में पूर्ति करते हुए पंजीकृत कराना होगा।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर प्रेम सिंह चौैहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए एकजाई निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन 25 नवंबर को जिले की सभी विधानसभा स्तर पर किया गया है। इस सिलसिले में अनुविभागीय अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रसारित निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

फार्म 7 की पूर्ति करते हुए दूसरी जगह से अपना नाम विलोपित करा सकते हैं

जिले के ऐसे व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो वह वास्तविक निवास स्थान के अलावा अन्य स्थान से नाम हटाने के लिए फार्म 7 की पूर्ति करते हुए दूसरी जगह से अपना नाम विलोपित करा सकते हैं।

निर्वाचक नामावली में दो जगह नाम दर्ज कराना कानूनन दंडनीय अपराध है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नाम, रिश्ते, जन्मतिथि, निवास स्थान का पता, फोटो आदि की त्रुटि को सुधरवाने के लिए फार्म 8 की पूर्ति के लिए संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ से मिलकर कर सकते हैं। मतदाताओं को फार्म 6, 7 और 8 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त हो सकते है। इसके अलावा यह फार्म वेबसाइट से भी उपलब्ध कर सकते हैं।

6 नंबर फार्म नए पंजीकरण के लिए भरना होगा, साधारण निवासी आवेदन कर सकते हैं

1 जनवरी 2021 या उसके पहले 18 साल की आयु होने वाले भारतीय नागरिक मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी आवेदन कर सकेंगे। फार्म 6 नए पंजीकरण के लिए भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए वोटर पोर्टल पर लाॅगइन आईडी बनाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए फार्म 6 में नाम, पता भरकर पंजीकृत करवाना होगा तथा फोटो, पते एवं आयु प्रमाण के साथ अपलोड करना जरूरी है।

नामावली की प्रवृष्टियों में संशोधन या सुधार के लिए फार्म 8 में आवश्यक कार्रवाई होगी। फार्म 6-ए भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासीय भारतीय के लिए है। फार्म 7 निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम कटवाने के लिए या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए है। फार्म 8 निर्वाचक नामावलियों की प्रवृष्टियों में संशोधन या सुधार के लिए और फार्म 8-ए एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर में परिवर्तन होने की दशा में भरना होगा।



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