फरेबी दूल्हे सहित माता-पिता व मौसा पर केस

इंदौर के मूसाखेड़ी निवासी फरेबी दूल्हे नवीन पिता अनिल पांचाल (26) के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मंगलवार रात दुल्हन की शिकायत पर केस दर्ज किया। दूल्हे ने छह दिन में खंडवा और महू की युवतियों से शादी की थी। पीड़िता पूजा पिता मोहनलाल पांचाल निवासी बजरंग चौक खंडवा ने बताया कि 8 नवंबर 20 को नवीन के माता-पिता, दादी सहित अन्य परिजन ने खंडवा आकर टीके की रस्म की थी।

इसी दिन विवाह की तारीख 2 दिसंबर तय की गई थी। नवीन अपने परिजन व रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आया। हिंदू रीति-रिवाज अनुसार विवाह हुआ। 3 दिसंबर की सुबह बारात के साथ दुल्हन बतौर इंदौर पहुंची। ससुराल में चार दिन रहने के बाद 7 दिसंबर को नवीन के परिजन ने इंदौर से खंडवा के लिए रवाना कर दिया। इसी दिन दूल्हे ने इंदौर जिले की महू तहसील के उमरिया गांव की लड़की नंदिता से विवाह कर लिया। नंदिता का विवाह 3 दिसंबर से शुरू हुआ। 7 दिसंबर को पानी ग्रहण संस्कार और आशीर्वाद समारोह स्वरूचि भोज संपन्न हुआ।

आरोपी नवीन पांचाल ने कहा- बैठकर बात कर लेते हैं

मामला उजागर होने के बाद दुल्हन पूजा ने पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत कर आरोपी नवीन और उसके माता-पिता और मौसा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस बीच आरोपी ने पहले अपना मोबाइल बंद कर बात नहीं की लेकिन सोमवार-मंगलवार को उसने पूजा के मोबाइल पर फोन लगाए।

फोन अटैंड नहीं करने पर उसने मैसेज के माध्यम से माफी मांगी व बैठकर बात करने का आग्रह किया। पूजा के पिता मोहनलाल पांचाल ने कहा कि ऐसे धोखेबाज लोगों से कोई भी बात नहीं करना। अब उन्हें हम जेल में देखने चाहते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं।

जानिए... किस धारा में क्या हो सकता है

धारा 406: किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल या इससे अधिक सजा बढ़ाई जा सकती है। दोषी को आर्थिक दंड या दोनों का भी प्रावधान दिया है।

धारा 420: किसी के साथ छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है। व्यक्ति को 7 साल तक जेल की सजा व जुर्माना भी देय होगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है।

धारा 498 ए : जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा तो उसे तीन साल जेल की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

मिलीभगत : आरोपी के परिजन भी हैं शामिल

आरोपी नवीन पांचाल को सब कुछ पता होते हुए भी वह धोखाधड़ी, छल, बेईमानी कर इंदौर से खंडवा बारात लेकर आया और मेरे माता-पिता के लाखों रुपए खर्च करवाए। पिता की जिंदगीभर की कमाई उन्होंने दहेज के रूप में मुझे दे दी। नवीन के पूर्व में ही अगर किसी लड़की के साथ संबंध थे तो शादी नहीं करना था। इस कार्य में उसके माता-पिता व मौसा की भी मिलीभगत है।

इनके खिलाफ केस दर्ज

आरोपी नवीन व पिता अनिल पांचाल, मां सुमन पांचाल, मौसा गोपीकिशन पांचाल निवासी इंदौर के खिलाफ धारा 406, 420, 498ए, 506, 34, 3 व 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।



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Case on parents and warts including Farebee groom


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