श्वेता विजय के यहां से जब्त किए गए गैजेट्स की रिपोर्ट किसी को न दी जाए
हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें मांग की है कि पिछले दिनों एसआईटी ने जिला व सत्र न्यायालय के आदेश पर आरोपी श्वेता पति विजय जैन के यहां से जब्त इलेक्ट्राॅनिक्स गैजेट्स की जांच रिपोर्ट पेश की थी।
इस रिपोर्ट की मांग सभी आरोपियों द्वारा भी की गई है। अत: इस रिपोर्ट को कोर्ट अपने पास ही रखे। किसी भी आरोपी को न दी जाए। गुरुवार को ट्रायल के लिए यह मामला जिला व सत्र न्यायालय में भी लगा था। एसआईटी की ओर से निरीक्षक शशिकांत चौरसिया ने एक आवेदन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें उल्लेख किया कि एसआईटी ने एक अर्जी हाई कोर्ट में दायर की है। इसमें रिपोर्ट दिए जाने के विशेष न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
जब तक हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक इस कोर्ट द्वारा भी सुनवाई स्थगित रखी जाए। श्वेता विजय के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने विशेष कोर्ट में आपत्ति ली कि एसआईटी द्वारा रिपोर्ट के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सीआरपीसी की
आरोपी को अपने बचाव के लिए साक्ष्य हासिल करने का अधिकार
धारा 207 में प्रावधान है कि आरोपी को अपने बचाव के लिए प्रत्येक साक्ष्य हासिल करने का अधिकार है। कोर्ट ने 14 दिसंबर सुनवाई के लिए निर्धारित की है। इस अवधि में एसआईटी को स्थगन हासिल करने की प्रक्रिया करना होगी। आरोपियों के वकीलों ने यह भी कहा कि विशेष कोर्ट ने सात दिन में रिपोर्ट देने के आदेश एसआईटी को दिए थे। एसआईटी को अभी हाई कोर्ट से स्थगन नहीं मिला है। लिहाजा गैजेट्स की रिपोर्ट तत्काल दिलाई जाए।
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