इलाज कराने आए मरीज और उसके परिजन ने स्टाफ के साथ की बदसलूकी, जान से मारने की दी धमकी

नगर के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज और उसके परिजन ने गुरुवार रात 9.30 बजे स्टाफ के साथ बदसलूकी की। गाली-गलाैज और झूमाझटकी के साथ ही जान से मारने की धमकी तक दे डाली। घटना के बाद अस्पताल का पूरा स्टाफ पुलिस थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। शुक्रवार काे चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी काे जेल भेज दिया गया है।


फरियादी आनंद पिता हीरालाल कर्पे (39) निवासी जेपी काॅलोनी खातेगांव ने बताया कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसटीएस क्षय रोग विभाग में पदस्थ हैं। गुरुवार को उसके साथ नर्स निशा उईके और वार्डबॉय रामोतार नागर ड्यूटी पर थे। रात करीब साढ़े 9.30 बजे सोमगांव निवासी विमलेश को उसका भाई कमलेश और उसकी मां कृष्णाबाई इलाज के लिए लाए थे। पूछने पर विमलेश ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके सिर, चेहरे और हाथ पर चोट थी। विमलेश के मुंह से शराब की दुर्गंध आने के कारण अस्पताल स्टाफ ने मास्क पहनने के लिए कहा तो विमलेश चिल्लाचोट करने लगा। तब तक वहां डॉ. अनुराग बागड़े आ गए और चोटिल विमलेश को देखने के बाद नर्स को जरूरी इंजेक्शन लगाने और ड्रेसिंग करने का बोला। जैसे ही नर्स इंजेक्शन लगाने लगी तो विमलेश और उसके परिवारजनों ने इंजेक्शन लगवाने और ड्रेसिंग करवाने से मना कर दिया और अस्पताल स्टाफ के साथ बदसलूकी करने के साथ ही उनसे गाली-गलाैज करते हुए कहने लगे तुम्हें इलाज करना नहीं आता। जब उन्हें शांत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने एसटीएस आनंद कर्पे की कॉलर पकड़ते हुए उनके साथ झूमाझटकी की और स्टाफ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे यह कहते हुए अस्पताल से बाहर आ गए।


तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा
थोड़ी देर बाद विमलेश का पिता रामदेव निवासी काटकूट वहां आया और अस्पताल स्टाफ को गालियां देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। इसके बाद आनंद कर्पे, डॉ. अनुराग बागड़े, चंद्रशेखर बघेल, संदीप मेहता, मानसिंह वर्मा, निशा उईके, राकेश शर्मा सहित अस्पताल के पूरे स्टाफ ने पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी विमलेश, कमलेश, कृष्णाबाई और रामदेव के खिलाफ धारा 294, 186, 188, 353, 506 आदि धाराओं में मामला दर्ज किया।



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The patient and his family, who came for treatment, misbehaved with the staff, threatened to kill them


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