सहकारिता आयुक्त ने दिया आदेश, को-ऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं साधारण सभा
सहकारिता विभाग के आयुक्त ने सभी को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं कि वह साधारण सभा का आयोजन करें। आयुक्त ने साफ कर दिया है कि साधारण सभा के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी हो तो कलेक्टर से अनुमति ले सकते हैं।
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय वर्ष समाप्ति से 6 महीने के भीतर साधारण सभा हर हाल में करना ही होती है। इंदूर परस्पर सहकारी बैंक, नंदा नगर सहकारी साख संस्था जैसी बड़ी संस्थाओं में क्रमशः 14000 व 30 हजार के लगभग सदस्य हैं। प्रबंधकों के सामने मुसीबत यह है कि धारा 144 लगी है। अब आयुक्त का पत्र आने के बाद बैंकों को बड़ी राहत मिली है।
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