मध्यप्रदेश में सजेंगी नवरात्र पर झांकियां, लेकिन प्रतिमा की ऊंचाई से लेकर पंडाल के साइज तक आठ नियमों का पालन करना होगा; गरबे पर रोक रहेगी, नियम तोड़ने पर सजा

मध्य प्रदेश में नवरात्र पर देवी पंडाल सज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन कराना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, वहीं नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है।

शहर के कई इलाकों में पहले से ही प्रतिमाएं बन रही हैं। अब इनकी ऊंचाई तय होने से प्रतिमाओं का निमार्ण करने वालों को परेशानी होगी।
माता मंदिर पर बनने वाली प्रतिमाओं को ले जाते मूर्तिकार।
ऑर्डर के मुताबिक संचालक के कहने पर प्रतिमा की ऊंचाई रखी गई है। ऐसे में अब सभी को इससे परेशानी होने वाली है।

यह नियम जारी किए गए

  • प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।
  • सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।
  • किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।
  • झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
  • सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
  • जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।
  • नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।


Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट रखने के निर्देश दिए हैं। मूर्तिकार पहले से ही ऑर्डर पर इससे कहीं अधिक ऊंचाई की मूर्तियां बना चुके हैं। यह माता मंदिर के यहां मूर्ति तैयार की गई है। फोटो - अनिल दीक्षित


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2FRkUQl

Share this

Artikel Terkait

0 Comment to "मध्यप्रदेश में सजेंगी नवरात्र पर झांकियां, लेकिन प्रतिमा की ऊंचाई से लेकर पंडाल के साइज तक आठ नियमों का पालन करना होगा; गरबे पर रोक रहेगी, नियम तोड़ने पर सजा"

Post a Comment