ग्वालियर में रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के वायु प्रदूषण संबंधी आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पटाखे फोड़ने की 12 नवंबर से 1 जनवरी तक की गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार शहरी सीमा में अब रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
वो भी सामान्य पटाखों की जगह सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। पटाखा विक्रेता भी सिर्फ इन्हीं पटाखों की खरीदी-बिक्री कर सकेंगे। इसी तरह छठ पूजा पर शाम 6 से रात 8 बजे तक और क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 तक पटाखे फोड़ सकेंगे।
एनजीटी ने हाल ही अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवंबर 2019 की स्थिति में बताया गया कि इस दौरान शहरी सीमा में वायु प्रदूषण का क्वालिटी इंडेक्स 129 था, जो मध्यम श्रेणी का है। ऐसे में पटाखे फोड़ने से यह खराब हो सकता है।
प्रदूषण कम करते हैं ग्रीन पटाखे
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों जैसे होते हैं, लेकिन इनके जलने से 40 से 50 प्रतिशत तक कम प्रदूषण होता है। आवाज और रोशनी सामान्य पटाखों की तरह होती है। कुछ ग्रीन पटाखों में सल्फर और नाइट्रोजन जैसी गैसें इन्हीं में घुल जाती हैं, क्योंकि जलने के दौरान यह पानी के कण पैदा करते हैं। इसके अलावा ग्रीन पटाखों में एल्युमिनियम का प्रयोग कम से कम किया जाता है। ग्रीन पटाखे जलाने पर खुशबू आती है।
तेलंगाना हाई काेर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए
एजेंसी|हैदराबाद. तेलंगाना हाई काेर्ट ने राज्य सरकार काे दीपावली पर्व के दाैरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच ने कहा कि त्योहार के सामाजिक सरोकार हाे सकते हैं लेकिन लाेगाें का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है।
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