प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

मातगुंवा थाना क्षेत्र के सागर रोड पर ट्रैक्टर वाहन रोककर मारपीट कर गोली मारकर घायल करने वाले एक आरोपी की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दिया।
जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि 3 सितंबर 20 की शाम 6 बजे फरियादी विक्रम सिंह, अभिषेक सिंह व कल्लू यादव के साथ ट्रेक्टर लेकर गिट्टी भरने क्रेशर पर जा रहा था।

जैसे ही बजरंगगढ़ में अर्जुन तलैया के पास पहुंचे तभी पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण मनोज पचैरी, मनीष पचैरी, रमेश पचैरी व अंकित सेन ने रास्ते में ट्रेक्टर रोककर अभद्रता करते हुए गुंडागर्दी करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने मारपीट कर दी। आरोपी मनोज पचैरी ने फरियादी को जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली चला दी जो उसके पैर में लगी।

इसके बाद मनीष पचैरी ने कट्टे से जान से मारने की नियत से कल्लू यादव के उपर गोली चलाई, जो उसके जांघ में लगी। आरोपी रमेश पचैरी ने अभिषेक सिंह पर गोली चलाई जो अभिषेक के पैर में लगी। तभी कुछ लोगों के चिल्लाने पर आरोपीगण वहां से भाग गए। उक्त घटना पर थाना मातगुवां में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी अंकित सेन ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा की न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।



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सांकेतिक फोटो


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