पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले पति को जमानत नहीं
पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले करते हुए मारने का प्रयास करने वाले आरोपी पति को अदालत ने जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया है। सिहोरा जेएमएफसी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने आरोपी पति विनोद रजक की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
एडीपीओ सिहोरा दिलावर धुर्वे की ओर से बताया गया कि 5 जुलाई 2020 को पीड़िता संगीता ने अपने मरणासन्न कथन में बताया था कि उसके पति आरोपी विनोद रजक द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसे मारने की कोशिश की गई थी। सुनवाई के पश्चात आरोपी की अर्जी खारिज कर उसे जेल भेजने के आदेश दिये।
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