अगली सुनवाई तक टोल टैक्स का ठेका संचालित रहेगा
टोल टैक्स का ठेका टर्मिनेट करने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि एनएचएआई की ओर से पेश किया गया जवाब बेहद संक्षिप्त है। लिहाजा 16 सितंबर तक विस्तृत आदेश पेश किया जाए। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एके मित्तल तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने यह भी कहा है कि तब तक याचिकाकर्ता को जबलपुर-नागपुर रोड पर स्थित बहोरीपार टोल प्लाजा का संचालन करने दिया जाए।
याचिकाकर्ता मेसर्स अमित खंपरिया की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि बगैर किसी ठोस कारण के एनएचएआई की ओर से उसका ठेका टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि ठेका टर्मिनेशन के लिए नोटिस दिया गया है, लेकिन इसमें अभी फर्म की ओर से जवाब नहीं आया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि ठेका टर्मिनेट क्यों किया जा रहा है।
इस पर अथाॅरिटी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। युगलपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया एनएचएआई की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संक्षिप्त जवाब की जगह अथाॅरिटी अगली सुनवाई तक विस्तृत जवाब पेश करे।
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