निजी बसों का पांच माह का टैक्स माफ करने के आदेश आए

लॉकडाउन के कारण तीन महीने तक खड़ी रही यात्री बसों के टैक्स माफ करने की मांग को लेकर बस ऑपरेटरों द्वारा हड़ताल की जा रही थी। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री ने पांच माह टैक्स माफ करने के साथ सितंबर का 50 फीसदी जमा करने की घोषणा की थी। इसके बाद बस ऑपरेटरों ने हड़ताल खत्म कर 8 सितंबर से बसों का संचालन शुरू कर दिया था। ऑपरेटरों ने कहा था 15 दिन में आरटीओ के सिस्टम में पांच माह का टैक्स जीरो करने के आदेश नहीं होने पर अगली रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा को पूरा करते हुए शुक्रवार को टैक्स माफ कर आरटीओ के सिस्टम में अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में लेटर परिवहन विभाग को भेज दिया है। बस ऑपरेटरों ने राहत की सांस ली।

निजी बस मालिक संघ के संरक्षक मुकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के अवर सचिव केवलराम धुर्वे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निजी यात्री बसों का टैक्स 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक माफ किया जाएगा। बस संचालन की स्थिति सामान्य हो इसको देखते हुए सितंबर के देय टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी। इस माह की टैक्स राशि जमा करने की तारीख भी 30 सितंबर तक बढ़ाई है। सीएम की घोषणा के क्रियान्वयन के परिवहन विभाग आवश्यक कार्रवाई कर कम्प्यूटर के फॉलोअप में शामिल करें।

संरक्षक गुप्ता ने कहा कि घोषणा पूरी होने के बाद अब यात्री बसों का नियमित संचालन किया जाएगा। जिन मार्गों पर यात्रीभार बढ़ रहा है वहां बसों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में 30 फीसदी बसों का संचालन हो रहा है। अक्टूबर तक 60 फीसदी बसें सभी रूट पर चलना शुरू हो जाएगी। ताकि यात्रियों को आवागमन में बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़े।

दिव्यांग को 50 फीसदी की मिलेगी छूट

अवर सचिव द्वारा जारी किए आदेश में यात्री बसों में यूडीआईडी कार्ड के आधार पर कोई दिव्यांग यात्रा कर रहा है तो उसे किराए में 50 फीसदी की छूट बस ऑपरेटर द्वारा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बस ऑपरेटरों ने अभी यात्री भार कम होने के कारण विद्यार्थियों व दिव्यांगों को कार्ड दिखाने पर ही किराये में छूट दी जा रही है। अपडाउन करने वाले शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों को मासिक पास बनवाने पर ही बस में सफर की अनुमति मिलती है।



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Orders for waiving five months tax of private buses


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